
धर्मजयगढ़ - नगर पंचायत की रिक्त भूमि पर जनपद पंचायत धर्मजयगढ़ द्वारा ग्राम पंचायत के एजेंसी नियुक्त कर, दुकान निर्माण कर उससे करोड़ों रुपया आय अर्जित कर रहा हैं। और उक्त दूकान को पानी साफ - सफाई की व्यवस्था स्थानीय सरकार की इकाई द्वारा किया जा रहा हैं।
कुछ दिन पूर्व "हमर गोठ न्यूज 24" के द्वारा नगर पंचायत की अधिपत्य भूमि पर जनपद पंचायत का बेजा कब्जा का समाचार प्रकाशित किया गया था। समाचार प्रकाशन के उपरांत नगर पंचायत अधिकारी नींद से जागकर जनपद पंचायत को नोटिस भेजकर कार्यवाही की बात कही।
नगर पंचायत अधिकारी, के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत धर्मजयगढ़ के पत्र क्रमांक 219/नं पं/2025 - 26 दिनांक 21/5/2025 को नगरीय क्षेत्र में अवैध रूप से व्यवसायिक काम्प्लेक्स निर्माण किए जाने पर नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 (1)एवं 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जाने की बात लिखी तथा कार्यवाही में होने वाले नुकसान की भरपाई की वसूली किए जाने का नोटिस थमाया।
सांसद, विधायक मद् का विकास कार्य के लिए नगर पंचायत क्षेत्र में निर्माण कार्य कराने के लिए N.O.C. लिया जाता हैं परंतु जनपद द्वारा ग्राम पंचायत को एजेंसी बनाकर किया जा रहा एक भी निर्माण कार्य का N.O.C नहीं लिया, चूंकि जनपद पंचायत द्वारा निर्माण कार्य नहीं कर सकता इसलिए चिन्हित ग्राम पंचायत को एजेंसी बनाकर निर्माण कार्य नीलामी करते हुए मासिक किराया भी वसूली किया जा रहा हैं।
शहर के प्रमुख स्थलों हॉस्पिटल के सामने, बैंक के सामने बस स्टैंड के भीतर पूर्व से दुकान निर्माण कर अपना राजस्व बढ़ा रहा हैं। अब जनपद कार्यलय के किनारे दूकान निर्मित कर नीलामी करने की तैयारी में हैं। जितने भी निर्माण कार्य उक्त विभाग द्वारा किया गया पूरा नगर पालिका अधिनियम 1961 का उल्लंघन हो रहा हैं।
स्थानीय सरकार की इकाई को उनके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए व अधिनियम का परिपालन करते हुए निर्माण व निर्माणाधीन दुकानों के नियमानसार अपने अधिपत्य में ले लेना चाहिए। इस विषय पर नगर पंचायत अधिकारी C.M.O. से बात करने पर नियमानुसार कार्यवाही करने की बात की हैं
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