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अधिग्रहित भूमि का बाजार मूल्य का निर्धारण कलेक्टर द्वारा नियमों से

धरमजयगढ़ - तहसील धरमजयगढ़ के भू-भाग पर कोयला भण्डार होना और उसे उत्खनन कर दोहन करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है । पूर्व में S.E.C.L. के द्वारा छाल एरिया व कूडुमकेला एरिया में कई खदान संचालित है । अब धरमजयगढ़ नगरीय क्षेत्र से लग कर तथा आस - पास कई खदान संचालित होना है ।  जिसके प्रत्येक गॉव का भूमि का बाजार - मूल्य अलग-अलग है । प्रभावित किसान इस बाजार मूल्यों की बिसंगति / कम होने पर भारी आक्रोश है । जिसका निर्धारण भूमि अर्जन, पूर्नवासन और पूर्नव्यवस्थापन अधिनियम 2013 में धारा 26 में कलेक्टर द्वारा भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण करने नियमों के तहत् अधिकार दे रखा है ।

        धारा 24 कतिपय मामलों में 1894 (1) अधिनियम के अधीन भूमि अर्जन प्रक्रिया में भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 11 के अधीन कोई अधीनिर्णय नहीं किया गया । वह प्रतिकर की अवधारणा किए, जाने से सम्बधित सभी उपबन्धलागू होंगे तथा जहां धारा 11 के अधीन अधीनिर्णय किया गया है जो अर्जन के मामले में पुर्ववत रहेगी । तथा भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अधीन आरंभ की गई अर्जन की कार्यवाहियों के किसी मामले में धारा 11 के अधीन इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख के पाँच वर्ष के बराबर या उससे अधिक पूर्व अधिनिर्णय किया गया है किन्तु भूमि का भौतिक कब्जा नहीं किया है जो कार्यवाही के बारे में वह व्यपगत हो गई है । और समुचित सरकार के निर्णयानुसार अधिनियम के उपबन्धो के अनुरूप भूमि अर्जन की कार्यवाहियॉ नये सिरे से आरंभ करेगी 

          धारा 26 के अनुसार कलेक्टर महोदय द्वारा भूमि का बाजार मूल्य का निर्धारण करने निम्न मापदण्ड अपनायेगा जैसे उस क्षेत्र जहां भूमि स्थापित है । यथास्थिति, (क) क्रय - विक्रय के करार के रजिस्ट्रीकरण के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का 2 ) विनिर्दिष्ट बाजार मूल्य यदि कई हो तो (ख)निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती पड़ोसी क्षेत्र में स्थित उसी  प्रकार की भूमि के लिए औसत विक्रय मूल्य या  प्राइवेट कम्पनियों के लिए भूमि अर्जन के मामले में धारा 2 की उपधारा  (2) के अधीन करार पाये गए प्रतिकर की सम्मत धनराशि जो भी अधिक हो । परन्तु बाजार मूल्य की अवधारणा धारा 11 के अधीन अधिसूचना जारी की गई है।

        "स्पष्टीकरण में खण्ड (ख) में निर्दिष्ट औसत विक्रय कीमत उस वर्ष के जिसमें भूमि का ऐैसा अर्जन किया जाना प्रस्तावित है, ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्ष के दौरान निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्तीय समित्य क्षेत्र में उसी प्रकार के क्षेत्र के लिए राष्ट्रीकृत क्रय - विक्रय के करार को ध्यान में रखकर अवधारित की जावेगी ।

         सरकार द्वारा आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2016 के अनुसार निर्धारित प्रतिफल के अतिरिक्त भू - स्वामी को इतनी राशि का भुगतान की जावेगी पड़त भूमि 6 लाख , असिंचित 8 लाख तथा सिचिंत भूमि (दो फसली)के लिए 10 लाख रुपया न्यूनतम  निर्धारित की गई है । राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग क्र. F 7-4 / 7-1 / 2015 (पार्ट) दिनांक 25 - 11 - 2019 द्वारा प्रतिस्थापित छ० ग० राजपत्र दिनांक 5 - 12 - 2019 को पृष्ठ 1659 पर प्रकाशित प्रतिस्थापना के पूर्व उप कंडिका 5 निम्नानुसार था - उपरोक्त के अतिरिक्त प्रतिफल के समतुल्य राशि विक्रेता को एकमुश्त तोषण के रूप में दी जावेगी, इस प्रकार निजी भूमि और उस पर स्थित स्थावर पेरिसम्पत्तियों के लिए नगर क्षेत्र के विक्रेता को X2 गुणा राशि एवं ग्रामीण क्षेत्र  को X4 राशि प्राप्त होगी ।

           S.E.C.L. द्वारा दुर्गापुर 2 कोल ब्लाक की धारा 11 (1) फरवरी 2016 में प्रकाशित हुई है, नियमों के तहत् 5 वर्ष अधिक समय के उपरांत भी किसानों को - भूमि का प्रतिकर प्राप्त नहीं हुआ । अतः जिलाअध्यक्ष महोदय परियोजना को निरस्त करने या वर्तमान बाजार मूल्य के हिसाब से भूमि क्रम करने व प्रतिफल निर्धारित कर सकता है । तथा उक्त परियोजना में पुर्नवास द्वारा पदत्त किसानो की भूमि 70% अधिग्रहण होना है । तथा रजिस्ट्रीकरण अभिलेख में क्रय - विक्रय नहीं होने पर बाजार मूल्य सामान रूप से है तथा पड़ोसी ग्राम / समीप्य ग्राम/ निकटवर्ती ग्राम तराईमार में क्रय - विक्रय हुआ है । नियमानुसार धारा 26 के अधीन निकटवर्ती पड़ोसी क्षेत्र में स्थित सेम परियोजना व  सेम (एक रूप ) भूमि के लिए औसत विक्रय दर श्रीमान, जिला कलेक्टर  द्वारा निर्धारित किया जा सकता है । यह प्रतिकर किसानो की दी जाने पर परियोजना के विरोध रुक जायेगे और किसानो भूमि देने व खदान खोले जाने के लिए कोल कंपनी का सहयोग भी करेंगे ।

संपादक : दीपक कुमार हलदार
मेरा नाम दीपक कुमार हलदार है, और मैं Hamar Goth News 24 का संस्थापक एवं संपादक हूँ।

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